पोक्सो अधिनयम के तहत उत्तरजीवी की आयु स्थापित किये बिना आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं होता : पटना हाईकोर्ट
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- April 10, 2023
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पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में पोक्सो अधिनियम के एक मामले में माना कि उत्तरजीवी की आयु स्थापित न होने की स्थिति में आरोपी पर दोष नहीं सिद्ध किया जा सकता है।
जस्टिस अलोक कुमार पांडेय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आई पी सी की धरा 164 के तहत पीड़िता के बयान को ठोस सुबूत नहीं माना जा सकता है।
न्यायालय ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु को स्थापित करने के संबंध में कोई प्रयास न करने के कारण एक आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है।
इस मामले में आरोपी अपीलकर्ता ने 2022 के ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमे आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग के रेप का दोषी ठहराया गया था।
मामले में अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपी ने एक 14 साल की लड़की को विवाह की नियत से अपहरण कर लिया था।